शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु विवाह पंजीयन की बाध्यता नहीं,
दिव्यांगजनों से आमंत्रित किये जा रहे आवेदन
बहराइच। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत विभागीय वेबसाइट दिव्यांगजन डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। जनपद के इच्छुक दिव्यांगजन साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट अथवा लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ‘‘जनसुविधा केन्द्रों‘‘ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत दिव्यांग दम्पति को विवाह करने पर दम्पति में पुरूष के दिव्यांग होने पर रू. 15000=00, महिला के दिव्यांग होने पर रू.. 20000=00 तथा यदि दम्पत्ति (पति-पत्नी) दोनों दिव्यांग है तो रू. 35000=00 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वी.पी. सत्यार्थी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, जिले के सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है, तो विवाह से सम्बन्धित अन्य कोई अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं), निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता आदि अभिलेख पूर्ण कर ऑनलाइन आवेदन कर हार्डकापी मय संलग्नों सहित उनके कार्यालय को उपलब्ध करा दें। श्री सत्यार्थी ने बताया कि किसी प्रकार की असुविधा होने पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बहराइच के कार्यालय से किसी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
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