मीरजापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल ने अपने एक आदेश के तहत जनपद मे जनपद में धरना प्रदर्शन, सभा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, कजरी, जन्माष्टमी, ईड-ए-मिलाद, बारावफात एवं विभिन्न परीक्षाओं आदि के अवसरों पर कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 लगा दी गयी हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 लगा दिया गया है। यह आदेश मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र मे आगामी 02 अगस्त से 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश में वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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