आपसी भाईचारा के साथ चुनाव लड़े कोई ऐसा कार्य न करें जिससे माडल कोड आफ कन्डक्ट की उल्लघंन हो: डीएम व एसपी







आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है: डीएम


 
बहराइच ( ब्यूरो/ रिपोर्ट) नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने, तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराएं जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा ने थाना कैसरगंज में नगर पंचायत कैसरगंज के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि, आपसी भाईचारा के साथ चुनाव लड़े कोई ऐसा कार्य न करें जिससे माडल कोड आफ कन्डक्ट की उल्लघंन हो। डीएम व एसपी ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है, आयोग के आदेशों एवं निर्देशों के अवहेलना का कड़ा संज्ञान लिया जायेगा। डीएम व एसपी ने कहा कि नगर निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 प्रभावी है।डीएम व एसपी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति,समूह,संगठन,राजनैतिक दल आदि द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम,समारोह,रैली,पद यात्रा,जनसभा आदि नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टर,बैनर वाल पेंटिग,पैम्फलेट,फेसबुक,व्हाट्सअप ,ट्वीटर आदि अन्य किसी माध्यम से कोई सन्देश प्रसारित नहीं किया जाय। जिससे किसी समुदाय की भावना को आहत हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह पूर्व अनुमति के बिना जनपद में किसी स्थान पर आम सभा नहीं करेगा तथा अनुमति सहित होने वाली सभा में किसी का निरादार नहीं किया जा सकेगा। सभी को यह भी जानकारी दी गयी कि चुनाव प्रचार के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक का व्यय आचार संहिता का उल्लंघन होगा। डीएम व एसपी ने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी तथा मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जायेगा तथा सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण व अपराध माने गये हैं। चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बॉटना। डीएम व एसपी ने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते व दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडिया टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेण्ट को ऐसा करने देंगे तथा किसी भी शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाये गये झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियमसंगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे तथा चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे।

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