उतरौला(बलरामपुर) बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा जिस पर सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
भवन स्वामी की  अनुमति के बिना भवन पर कोई भी पोस्टर चस्पा न करे।चुनाव से सम्बंधित पोस्टर आदि पर मुद्रक का नाम लिखा होना चाहिये।
                यह बात सभागार में चुनाव सम्बन्धी बैठक में अध्यक्ष व सभासद को सम्बोधित करते हुये उपजिलाधिकारी सन्तोष कुमार ओझा ने कही।बैठक में किसी के ऊपर व्यकितगत टिप्पणी नही होनी चाहिये,प्रचार प्रसार के लिये बनी आडियो व वीडियो किल्प की अनुमति जिला समिति से लेनी होगी।अध्यक्ष पद के लिए तीन वाहन व सभासद पद के लिये एक वाहन की अनुमति दी जाएगी।मतदान के दिन अध्यक्ष पद को एक वाहन की अनुमति होगी।चुनाव सम्बन्धी खर्च चुनाव समय खोले गए बैंक अकाउंट के माध्यम से करें।जनसभा की अनुमति 24 घण्टे पूर्व ली जानी चाहिये जिसमे आयोजक का नाम ,स्टार प्रचारक,समय  व अनुमानित संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। चुनाव का खर्च जमा किया जाना आवश्यक है।इस अवसर पर अबरार खान,अजीज जाफरी,सोनू श्रीवास्तव,विजय गुप्त,दुर्गेश कुमार,मनीष कुमार,राजा भारती,ओम प्रकाश, राम प्रकाश,फज्जु कुरैशी, ताज मोहम्मद,सन्तोष कुमार ,अभिषेक गुप्त व फरीन्द्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
असगर अली 
उतरौला 

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