मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रखने के निर्देश दिए

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 खरीफ की अवधि में प्रदेश के 48.21 लाख किसानों को 3957.38 करोड़ रु0 की क्षतिपूर्ति वितरित

रबी 2022-23 मौसम में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के मामलों में नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश


लखनऊ : 03 अप्रैल, 2023


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त जनपदों में खरीफ व रबी मौसम की मुख्य फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित करते हुए यह योजना संचालित की जा रही। इस योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए। उन्होंने रबी 2022-23 मौसम में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के मामलों में नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 खरीफ की अवधि में प्रदेश के 48.21 लाख किसानों को 3957.38 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वितरित की जा चुकी है। इसके तहत वर्ष 2017-18 में 5.89 लाख किसानों को 373.98 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 6.06 लाख किसानों को 452.66 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 9.69 लाख किसानों को 1093.47 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 6.38 लाख किसानों को 501 करोड़ रुपये, वर्ष 2021-22 में 10.12 लाख किसानों को 938.59 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2022-23 में अनन्तिम तौर पर 10.07 लाख किसानों को 597.68 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल को हुई क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता का प्राविधान है।

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