औरैया // अजीतमल तहसील के चकसत्तापुर निवासी राजपाल सिंह ने विकास कार्यों लेकर सूचना अधिकार के तहत पंचायत सचिव से सूचना माँगी थी राजपाल सिंह ने बताया कि उसने चार अप्रैल 2018 को आरटीआई के तहत विकास कार्यों की सूचना पंचायत सचिव से मांगी थी वह लगातार आयोग के चक्कर लगाते हुए पैरवी करते रहे 22 दिसंबर 2022 को जारी हुए आदेश में सचिव पर आरटीआई ऐक्ट का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई का आदेश दिया है खण्ड विकास अधिकारी अवधेश यादव ने बताया कि आयोग के निर्देश पर जल्द अमल कराया जाएगा।
औरैया :- सूचना अधिकार के तहत माँगी गई सूचना को समय से न देने के आरोप में आयोग ने पंचायत सचिव पर लगाया 25 हजार का जुर्माना।
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