दीपावली व छठ पूजा पर्व के अवसर पर विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देश
बहराइच 18 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को धनतेरस, 23 से 26 अक्टूबर तक दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज व 30 व 31 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा आदि त्यौहारों के विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न होगें। वर्तमान समय में कोविड-19 से बचाव हेतु निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उक्त त्यौहार के समस्त प्रस्तावित कार्यक्रमों को सकुशल, शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु सतर्क दृष्टि रखते हुए निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। जनपद के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के दृष्टिगत से पूर्व अभियान चलाकर समुचित साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय।
त्यौहारो के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। पूर्व में घटनाओं एवं वर्तमान परिस्थतियों में लोक प्रभावित करने वाले व्यक्तियों/अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारीगण तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ उक्त त्यौहारों पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त रूप से भ्रमणशील रहकर पटाखा की स्थाई एवं अस्थाई दुकानों सहित कानून एवं शान्ति व्यवस्था के प्रत्येक पहलुओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे। पटाखा विक्रेताओं/जनप्रतिनिधियों एवं अन्य सम्बन्धित सभी लोगांे से सकारात्मक संवाद करके मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आवश्यक निर्देशों से अवगत करा दिया जाय। सभी कार्यक्रम स्थलों पर पानी, बिजली, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ अग्निशमन वाहन तथा जीवन रक्षक दवाओं एवं एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता बनाये रखी जाय। बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानो तथा आवागमन मार्गाे पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था, सोशल व इलेक्ट्रानिक मीडिया में चल रहे समाचारो/सूचनाओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाय और समय से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो।
त्यौहारो के दृष्टिगत क्षेत्र में पेट्रोलिंग सुनिश्चित कराई जाय। अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री रोकने हेतु विशेष अभियान चलाकर सीमावर्ती क्षेेत्रों सहित सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी चेकिंग की कार्यवाही की जाये। चिकित्सालयों पर चिकित्सक व स्टाफ की उपस्थिति एवं पर्याप्त दवाएं तथा एम्बुलेंस की उपलब्धता बनाये रखी जाये। पटाखा निर्माण विक्रय एवं भण्डारान के लाइसेंस की शर्ताे तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में पटाखों के जलाने का व प्रदूषण सम्बंधी मानको का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। पटाखे की दुकान सुरक्षित स्थानो व आबादी से दूर लगायी जाये। साथ ही यह सुनिक्ष्ति किया जाये कि बिना अनुमति के कोई दुकान संचालित न हो।
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