उत्तर प्रदेश: यदि आपने अपने खेत के चारों तरफ कंटीले तार लगाए तो हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाये। प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और कहा है किसान इसके विकल्प के तौर पर रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कंटीले तारों का प्रयोग नहीं कर सकते।
योगी सरकार ने खेतों के चारों तरफ नुकीले तार, कंटीले तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है। कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन करें।
इस आदेश में कहा गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए रस्सी का प्रयोग करें। अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कंटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें 17 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की बैठक में ऐसे तारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। कहा गया था कि ऐसे तारों की चपेट में आकर गोवंश बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पूर्व भी 16 मार्च 2018 एवं 13 जुलाई 2021 को भी इस बाबत निर्देश दिए गए थे। अब कहा गया है कि सख्ती से इस पर अमल करें।
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