जौनपुर। जिला अपराध निरोधक समिति को लेकर आया हाईकोर्ट का अहम फैसला
जौनपुर/प्रयागराज। जौनपुर अपराध निरोधक कमेटी के उपमंत्री एजाज अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति को लेकर जो भ्रांतियां थी वह अब समाप्त हो गई है हाईकोर्ट ने 2013 के एसडीएम द्वारा संशोधित बायलाज को निरस्त करते हुए कहा की अब 1994 के बायलाज के अनुसार प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति का संचालन होगा।जिसके चेयरमैन कमलेश श्रीवास्तव हैं।
एजाज अहमद ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अपराध निरोधक समिति के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है तथा जनपद जौनपुर ही नहीं अन्य जिलों में भी अपराध निरोधक कमेटी पुरजोर से समाज के सामाजिक हितों के कार्यों को सुचार रूप से क्रियान्वित करने के लिए शासन प्रशासन के साथ सहयोग करती रहेगी। वही हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में संचालित हो रही दो कमेटी को लेकर बने संशय पर भी विराम लग गया है।
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