सादुल्लाह नगर / बलरामपुर 
जिलाधिकारी के आदेश पर सार्वजनिक भूमि पर लगे पेड़ को अवैध रूप से बेचने के आरोप में पूर्व ब्लाक प्रमुख रेहरा बाज़ार ,प्रधान लौकिया ताहिर सहित पांच के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत 
भाजपा नेता व सामाजिक संस्था जय क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी बलरामपुर को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि थाना सादुल्लाह नगर के ग्राम पंचायत लौकिया ताहिर में स्थित तालाब गाटा संख्या 379,380 के चारो तरफ शीषम व सागौन के पेड़ लगे थे 
तालाब भूमि पर लगे पेड़ को महंत वीरेंद्र दास,नवनीत ओझा, कौशल कुमार ओझा, ग्राम प्रधान मुन्नी देवी निवासीगण लौकिया ताहिर ने साँठ गाँठ कर बिना परमिट व बिना मूल्यांकन व नीलामी के गाँव के ही सुभाष चौरसिया के हाथों 80000 अस्सी हजार रुपये में बेच लिया 
अनिल श्रीवास्तव के शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बलरामपुर ने सादुल्लाह नगर पुलिस को उक्त मामले में मुक़दमा पंजीकृत करने का आदेश दिया 
जिलाधिकारी के आदेश पर सादुल्लाह नगर थाने में पूर्व ब्लाक प्रमुख रेहरा बाज़ार महंत वीरेंद्र दास, ग्राम प्रधान मुन्नी देवी, नवनीत ओझा, कौशल कुमार ओझा व सुभाष चौरसिया निवासीगण लौकिया ताहिर थाना सादुल्लाह नगर के विरूद्ध उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 ,
उत्तर प्रदेश टराँजिट आफ टिम्बर एवं अदर फोरेस्ट प्रोड्यूस रूल्स 1978 की धारा 3 व 28,
तथा लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984  की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है
असग़र अली
उतरौला

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