मथुरा ।। शहर कोतवाली इलाके में बनखंडी आश्रम के पास 28 फरवरी 2015 को सरेराह पांच नामजद आरोपी रंगा, बिल्ला, चीनी, नीरज व गुलगुला ने बाइक पर जा रहे तुलसी उर्फ तोले बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। उस समय तोले बाबा किसी अन्य केस में पैरवी करने कोर्ट जा रहे थे। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से शहर में दहशत फैल गई थी।

 पुलिस ने सभी आरोपियों को किया था गिरफ्तार-- वारदात के बाद पुलिस ने तो ले बाबा के परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद रंगा, बिल्ला, चीनी, नीरज व गुलगुला को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात में प्रयोग किए गए हथियार को बरामद करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

 7 साल कोर्ट में चला मामला--तोले बाबा की हत्या का मामला मतलब कोर्ट में 7 साल चला पुलिस की चार्जशीट डाक्टरों की रिपोर्ट और गवाहों ने इस वारदात में पकड़े गए आरोपियों को जिम्मेदार बताया 7 गवाहों की गवाही और न्याय प्रक्रिया चलने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन को आजीवन कारावास और 10 हज़ार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।

 सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों के चेहरे पर नहीं थी कोई शिकन-- न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जब सभी आरोपियों को जेल ले जाने लगे तो आरोपियों के चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं थी। एक आरोपी अपने परिजनों से कहता नजर आया कोई बात नहीं जो हुआ अच्छा हुआ। वही एक आरोपी चश्मा लाकर निकला इस मामले में एक अन्य आरोपियों से कहता नजर आया कि वह तो मीडिया की मदद करता है।

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