बिना पंजीकरण के पाई गई चार दुकानों पर 45000 रुपये का लगा अर्थदंड
गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों
अम्बेडकरनगर, 8 जुलाई खाद्य सुरक्षा विभाग आयुक्त, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन, लखनऊ व जिलाधिकारी,अम्बेडकर नगर व सहायक आयुक्त खाद्य (||) के निर्देश पर के.के. उपाध्याय ,मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में गुलाब चंद गुप्ता,पुरन्दर यादव व आदर्श प्रताप की टीम द्वारा जनपद में संचारी रोगों से बचाव हेतु चल रहे अभियान में
अकबरपुर में रोडवेज के आसपास व मीरानपुर में फल व जूस विक्रेताओं की सघन चेकिंग करते हुए लगभग 47 किलो ग्राम गला हुआ आम व केला विनष्ट कराया गया। मौके पर ही फल विक्रेताओं से सेब व कीवी पर लगे स्टीकर को निकलवाया गया व आवश्यक निर्देश दिए गए।जून,2022 में न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी, अम्बेडकरनगर के न्यायालय से कुल 15 वादों के निर्णय में रूपया 2 लाख 55 हजार ,255000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है।
विवरण ,अधोमानक दूध के 4 वाद में ₹ 65000 , नमक के 1 वाद में ₹15000, खोया के एक वाद में ₹20000,सोनपापड़ी के एक वाद में 25000,दुग्ध मिठाई के 1 वाद में ₹20000,नमकीन , वेजटेबल आयल व छेना के एक एक वाद में क्रमशः 20000,30000 व 15000,बिना पंजीकरण चलते पाए गए 4 दुकानों पर 45000 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया तथा माह जून 2022 में 76000 अर्थदंड भी जमा हुआ है।
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