जौनपुर उत्तर प्रदेश। गैंगस्टर एक्ट के अपराध में आरोपी को 02 वर्ष के साधारण कारावास 05 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया


जौनपुर। दिनांक 15/10/2020 को प्रभारी निरोक्षक कोतवाली द्वारा अभियुक्त द्वारा  किए गए अपराध के संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 434/2020 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम,1986 पंजीकृत कराया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गई तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। गैंगस्टर एक्ट के अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल जनपद के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही  के परिणामस्वरुप दिनांक 18/07/2022 को माननीय न्यायालय  विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), जौनपुर द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार वर्मा पुत्र गयादीन वर्मा नि0-मियापुर थाना लाईन बाजार जनपद जौनपुर को धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 02 वर्ष के साधारण कारावास तथा पाँच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोषसिद्ध द्वारा अर्थदंड अदा न करने की दशा में वह 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा उनसे संबंधित गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग में पूर्व में कारावास में व्यतीत की गई अवधि उनकी सजा में समायोजित की जाएगी।

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