कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश । चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ-226001

प्रेस नोट

लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2022

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के क्रम में दिनांक 08 जनवरी, 2022 से लागू आदर्श आचार संहिता, उत्तर प्रदेश के जनपदों जहां विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक निर्वाचन होने हैं को छोड़कर, तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गयी है। इस सम्बन्ध में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग के पत्र दिनांक 28.01.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के उपबन्ध लागू रहेंगे।

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