*अयोध्या।*
*12 मार्च को जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला न्यायालय सत्र परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन।*
राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामले को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम है अवसर। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउंस से सम्बंधित धारा 138 ए0एन0आई0 एक्ट के बाद, बैंक रिकबरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बंधित शमनीय दण्ड, वैवाहिक पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्त के परिलाभों से सम्बंधित मामले, राजस्व वाद सहित अन्य सिविल वाद सम्बंधित वाद प्रकरण का किया जाएगा निस्तारण।
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