*निर्वाचन व्यय लेखा अन्तिम रूप से दर्ज करने की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल निर्धारित*
*लेखा सम्बन्धी एक दिवसीय फेसिलिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम 04 अप्रैल को*
*05 अप्रैल को आयोजित होगी समाधान बैठक*
संवाददाता/ राम कुमार यादव
बहराइच। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-77 (1) के अनुसार विधान सभा समान्य निर्वाचन-2022 में विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमे दोनो तिथियां सम्मिलित हों) के मध्य उनके द्वारा या उनके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय के लेखों की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के व्यय अनुवीक्षण पर निर्गत निर्देशों के कम में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा अन्तिम रूप से दर्ज करने की तिथि 09 अप्रैल 2022 निर्धारित की गयी है।
डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि अन्तिम लेखा दर्ज करने की प्रक्रिया हेतु समस्त अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं हेतु 04 अप्रैन 2022 पूर्वान्ह 11ः30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय फेसिलिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा अन्तिम लेखा दर्ज/जमा कराने के पूर्व किसी भी प्रकार की विसंगति के निवारण हेतु 05 अप्रैल 2022 को मध्यान्ह 12ः00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में लेखा समाधान बैठक आयोजित की गयी है। डीएम डॉ. चन्द्र ने समस्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि निर्वाचन व्यय का अन्तिम लेखा अधोहस्ताक्षरी एवं व्यय प्रेक्षक की समीक्षा 09 अप्रैल 2022 के पूर्व या 09 अप्रैल तक वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय, बहराइच से जॉच कराकर जिला निर्वाचन कार्यालय, बहराइच में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ले।
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