विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुराचार में चोलापुर निवासी शिक्षक को दोषी पाया था। अदालत ने गुरुवार को दोषी शिक्षक रामप्रवेश कन्नौजिया को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि में से 10 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।चोलापुर की महिला ने मई 2016 में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि बेटी 11वीं की छात्रा थी। अध्यापक रामप्रवेश उससे अश्लील हरकत करता रहा। इसकी शिकायत स्कूल में भी की गई थी। बावजूद इसके 17 मई 2016 की सुबह बेटी शौच के लिए निकली, तभी शिक्षक ने अपनी बहन के सहयोग से उसका अपहरण कर लिया। मामले में पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराया। मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद पाक्सो और दुराचार की धारा बढ़ाते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शिक्षक की बहन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
छात्रा के अपहरण व दुराचार में दोषी शिक्षक को सात साल कैद की सजा
Bureau Chief-Varanasi Dr S C Srivastava
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