गिरजा शंकर विद्यार्थी ब्यूरों
उत्तर प्रदेश में समस्त दुकानो एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदाननिम्नानुसार 07. चरणों में निर्धारित है, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान की गयी है कि मतदान के वास्तविक दिन उस जनपद / क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।इसी प्रकार शासन के आदेश संख्या 02/2022 / 109 / 36-3-2022/02 (सा०) /2014 श्रम अनुभाग-3 दिनांक 31.01.2022 के अनुसार कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान दिवस को होने वाले मतदान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-35 (ख) के प्रावधानों के अनुसार अविरल प्रकिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का कष्ट करें तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।उपरोक्त के कम में जनपद अम्बेडकरनगर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत छठवें चरण दिनांक 03.03.2022 दिन बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान की गयी है कि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।इसी प्रकार जनपद में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया के कारखानों में उक्त व्यस्थानुसार कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अनविरल प्रक्रिया वाले समस्त कारखानों में मतदान के दिवस को मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश रहेगा एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।
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