*प्रेसनोट*


*मतदान व मतगणना के लिए अलग से पास जारी नहीं करेगा जिला प्रशासन।*
आयोग ही सक्रिय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जारी कर रहा है पास।

अयोध्या 25 फरवरी 2022 (सूवि)ः-विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अयोध्या जनपद के पांचों विधानसभाओं का मतदान दिनांक 27 फरवररी 2022 को निर्धारित है। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा मतगणना के कवरेज हेतु केवल सक्रिय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्राधिकार पत्र जारी किया गया है जो इस जनपद को प्राप्त हो गया है तथा इसका दिनांक 26 फरवरी 2022 को 11 बजे मण्डलीय सूचना कार्यालय से सक्रिय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। विगत 4 चरणों के विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग से जारी प्राधिकार पत्र के आधार से ही कवरेज किया गया है तथा स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा कोई अलग से प्राधिकार/पास जारी नही किया जायेगा, केवल निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदान के कवरेज हेतु प्राधिकार/पास प्राप्त हुये है वही जारी किया जायेगा। इसका हल्का पीला कलर है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर उप सूचना निदेशक ने प्राधिकार पत्र पर लिखित निर्देशों को अवगत कराते हुये कहा है कि इस निर्देश का प्राधिकार पत्र धारक को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस प्राधिकार पत्र का प्रारूप निम्नवत है/संलग्न है तथा दिशा निर्देश निम्न है। 1. यह प्राधिकार पत्र इस विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इस प्राधिकार पत्र के धारक को पूरे समय रिर्टनिंग आफिसरों, सहायक रिटर्निंग आफिसरों, पीठासीन अधिकारियों, मजिस्टेªटों, ड्युटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। 2. किसी भी स्थिति में यह प्राधिकार पत्र हस्तान्तरणीय नही है और इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा जिसका नाम पन्ने की दूसरी तरफ दिया हुआ है। प्राधिकार पत्र के धारक की पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि करेंगे। इसमें जिसका नाम दिया गया है, उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गम्भीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्यवाही का भागी होगा। 3. व्यक्ति सहज पहचान के लिए अपना पहचान-पत्र और परिचय कार्ड साथ में लायें, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे है। 4. मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले मीडिया के लोगों को चाहिए कि वे किसी प्रतिबंधित दस्तावेज को हाथ नही लगाएं और न ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लें और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाए। 5. मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्दंखल व्यवहार लो0 प्रति0 अधिनियम, 1951 की धारा 131 (1) (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 माह तक की सजा या दोनों हो सकते है। 6. मतदान के दिन गैर-प्रचार अभियान जोन अर्थात् मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार आदि नही लिया जा सकता।

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