NCR News: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ NEET PG की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर तब तक रोक लगाने के निर्देश दिए जब तक कि वह ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में OBC, आर्थिक रूप से कमजोर OBC और EWS आरक्षण का प्रावधान किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता पर फैसला नहीं ले लेती। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि NEET PG की पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से 29 अक्टूबर तक होना थी।इस पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि जब तक कोर्ट मामले पर फैसला नहीं ले लेती, तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। यह रोक नीट पीजी में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 10 % आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लगाई है।कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
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