*सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20-20 साल का कठोर कारावास*
*अयोध्या*-जन सेवा केंद्र पर आय व निवास प्रमाण पत्र बनवाने गई किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम शैलेंद्र वर्मा की अदालत से मंगलवार को हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना 26 अक्तूबर 2017 की है। इनायतनगर थाना क्षेत्र के एक बाजार में किशोरी जन सेवा केंद्र पर आय व निवास प्रमाण पत्र बनवाने गई थी। केंद्र के संचालक फूलचंद्र ने किशोरी को बैठाकर केंद्र का शटर बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे बाइक पर बैठाकर मंसाराम के घर ले गए।
वहां दोनों ने सामूहिक रूप से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पिता ने इनायत नगर थाने में दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा दी।------++++डॉक्टर ए०के०श्रीवास्तव, अयोध्या ब्यूरो चीफ+++
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know