Varanasi News:सुब्रत राय और उनकी कंपनियों को कई बार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वार राहत
प्रदान किए जाने के बावजूद उन्होंने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की हैl सहारा समूह की दो कंपनियों से 62,602.90 करोड़
रुपये के भुगतान के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। न्यायालय में लंबित मामले में हस्तक्षेप के लिए 18
नवंबर को दाखिल आवेदन में सेबी ने कहा lधनराशि का भुगतान करने में विफल रहे रॉय और उनकी दो कंपनियां-सहारा
इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड निवेशकों से एकत्र की गई
सारी राशि ब्याज के साथ जमा कराने के बारे में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन’ कर हैं। सेबी ने न्यायालय से अनुरोध
किया है 62,602.90 करोड़ रुपये की धनराशि सहारा रिफंड खाते में तत्काल जमा कराने का निर्देश सहारा को दिया जाए।
सेबी ने कहा है कि सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय अनुपालन करने में यदी विफल रहे तो उन्हों हिरासत में लिया जाना
चाहिए।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know